सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में इस दिवाली पटाखे फोड़ने के लिए 7 और 8 नवंबर की छूट दी है ।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में इस दिवाली पटाखे फोड़ने के लिए 7 और 8 नवंबर की छूट दी है। इन दोनों दिन लोग सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक (यानी कुल 3 घंटे) ही आतिशबाजी कर सकेंगे। 9 नवंबर से पटाखों पर पूरी तरह से बैन फिर से लागू हो जाएगा ।
कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ सर्टिफाइड ‘ग्रीन पटाखे’ ही बेचे और फोड़े जा सकेंगे। पटाखों की बिक्री 4 से 6 नवंबर के बीच सिर्फ प्रशासन द्वारा तय की गई जगहों पर ही होगी। ऑनलाइन पटाखे बेचने पर पूरी तरह रोक है। इसके अलावा, बेरियम वाले पटाखों और लड़ियों पर भी सख्त पाबंदी रहेगी।
अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों और साइलेंट जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने की पूरी तरह मनाही होगी। पुलिस और प्रशासन को नियमों का सख्ती से पालन कराने और अवैध पटाखों को तुरंत जब्त करने के आदेश दिए गए हैं।
