August 5, 2026

स्कूटी पर 96 चालान के 10 लाख रुपए का जुर्माना बकाया, स्कूटी इंपाउंड

स्कूटी पर 96 चालान के 10 लाख रुपए का जुर्माना बकाया, स्कूटी इंपाउंड

3स्कूटी पर 96 चालान के 10 लाख रुपए का जुर्माना बकाया, स्कूटी इंपाउंड ।

अधिकांश चालान बिना हेलमेट, बिना इंश्योरेंस तथा बिना पीयूसी के लंबित

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई

जांच के दौरान चालक से स्कूटी के दस्तावेज मांगे गए, दिखाने में रहा नाकाम।

गुरुग्राम 04 अगस्त। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत लंबे समय से लंबित चालानों का भुगतान न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहन चालकों को उनके लंबित चालानों की जानकारी देकर समय पर भुगतान करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।

 

मंगलवार को जोनल अधिकारी राजीव चौक, सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ नियमित वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। जांच के दौरान एक स्कूटी को रोककर उसके दस्तावेज दिखाने को कहा गया। परंतु चालक कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया तत्पश्चात जांच में पाया गया कि उक्त मोटरसाइकिल पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 96 चालान लंबित हैं जो चेक करने पर पाया कि एक चालान मशीन द्वारा व बाकी चालान कैमरा के द्वारा किए गए हैं, जिनकी कुल जुर्माना राशि 10,00,000 रुपये है। इनमें अधिकांश चालान बिना हेल्मेट वाहन चलाने, बिना इंश्योरेंस तथा बिना पीयूसी सहित अन्य कुल 96 चालान लंबित पाए गए।

 

लंबित चालानों के कारण नियमानुसार कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम यातायात पुलिस द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को इंपाउंड कर निर्धारित पार्किंग में खड़ा कराया गया। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सभी वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे वैध बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक कागजात अद्यतन रखें तथा लंबित चालानों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। यातायात नियमों का पालन आपकी एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

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