October 24, 2026

12 सितंबर को जिला न्यायालय में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालतराष्ट्रीय लोक अदालत के लिए किया जागरूकता अभियान

12 सितंबर को जिला न्यायालय में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालतराष्ट्रीय लोक अदालत के लिए किया जागरूकता अभियान

12 सितंबर को जिला न्यायालय में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालतराष्ट्रीय लोक अदालत के लिए किया जागरूकता अभियान ।

 

गाजियाबाद, जनसामान्य को सुलभ, त्वरित और किफायती न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 12 सितंबर को गाजियाबाद जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), गाजियाबाद की ओर से किया जा रहा है। थाना टीला मोड़ पीएलवी ताहिर अली ने साहिबाबाद स्वरूप पार्क स्थित ज्ञानपीठ केंद्र में लोगों को यह जानकारी देते हुए बताया कि

 

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ प्रीलिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाते हुए कम समय और कम खर्च में विवादों का समाधान कराना है।

लोक अदालत में वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भरण-पोषण, मकान मालिक-किराएदार विवाद, संपत्ति संबंधी मामले, बैंक ऋण वसूली, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) से संबंधित मामले तथा शमनीय आपराधिक मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा।

 

इसके अलावा बिजली, पानी, टेलीफोन एवं मोबाइल बिल से जुड़े विवादों तथा श्रम संबंधी मामलों को भी आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।

 

 

 

लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से होने के कारण पक्षकारों को लंबी अदालती प्रक्रिया से राहत मिलती है। यहां किसी पक्षकार से शुल्क नहीं लिया जाता। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और उसके विरुद्ध सामान्यतः अपील का प्रावधान नहीं होता।

 

लंबित मामले का लोक अदालत में निस्तारण होने पर नियमानुसार जमा की गई न्यायालय फीस भी वापस मिलने का प्रावधान है। इससे पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है तथा पुराने विवादों का शीघ्र समाधान संभव हो पाता है।

 

लोक शिक्षण अभियां ट्रस्ट के संस्थापक शिक्षा विद रामदुलार यादव ने, सभी नागरिकों और संबंधितh पक्षकारों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और आपसी सहमति के माध्यम से अपने लंबित विवादों का निस्तारण कराएं।

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